वहीं प्रभावी पैरवी के चलते ही 16 अगस्त (शुक्रवार) को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-आठ की अदालत ने आरोपी लक्ष्मण को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल प्रवीण गिरि को डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने एक हजार रुपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया।
अदालत ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा
एक मामले में 8 अगस्त को हुई सजा
पॉक्सो एक्ट के चिह्नित मामलों में अगस्त महीने के दौरान यह दूसरा फैसला आया है। इससे पहले आठ अगस्त को सहारनपुर के मंडी कोतवाली में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी शौकीन निवासी आनंदनगर थाना कुतुबशेर को न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। यह वारदात दिसंबर 2017 में हुई थी, जिसमें आरोपी ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किया था।
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