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दुष्कर्म व हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 55 हजार का जुर्माना

Sat, 17 Aug 2019 11:07 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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सहारनपुर जनपद में पॉक्सो एक्ट के चिह्नित मामलों में से एक और मामले में अदालत का फैसला सामने आया है। मासूम लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव छिपाने के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने इसके लिए पैरोकार कांस्टेबल को पुरस्कृत किया है। 

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पुलिस उपमहानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पॉक्सो एक्ट के 10 प्रमुख मामलों को चिह्नित कर प्रभावी पैरवी कराने का निर्देश दिया था। सहारनपुर रेंज के तीनों जिलों में अभियोजन मंडल एवं जिला शासकीय अधिवक्ता, मॉनिटरिंग सेल प्रभारियों और पैरोकारों की बैठकें करके लगातार इन मामलों की मॉनिटरिंग कराई जा रही है। 

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चिह्नित मामलों में जनपद शामली के थाना गढीपुख्ता में 10 अक्तूबर 2017 को दर्ज हुए हत्या, दुष्कर्म, शव छिपाने और पॉक्सो एक्ट के मामले में प्रभावी पैरवी कराई गई। इस वारदात में गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव यूनुसपुर निवासी लक्ष्मण पुत्र हरदास ने ढाई वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।

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वहीं प्रभावी पैरवी के चलते ही 16 अगस्त (शुक्रवार) को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-आठ की अदालत ने आरोपी लक्ष्मण को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल प्रवीण गिरि को डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने एक हजार रुपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। 

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एक मामले में 8 अगस्त को हुई सजा 
पॉक्सो एक्ट के चिह्नित मामलों में अगस्त महीने के दौरान यह दूसरा फैसला आया है। इससे पहले आठ अगस्त को सहारनपुर के मंडी कोतवाली में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी शौकीन निवासी आनंदनगर थाना कुतुबशेर को न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। यह वारदात दिसंबर 2017 में हुई थी, जिसमें आरोपी ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किया था।

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