मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड की सीबीआई बनाम बृज किशोर की पत्रावली में शुक्रवार को फैसले पर सुनवाई नहीं हो सकी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/विशेष न्यायालय सीबीआई में अगली सुनवाई के लिए 27 मई नियत की गई। सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी में भी 26 मई नियत की गई है।
एक अक्तूबर 1994 को तत्कालीन एसओ झिंझाना ब्रज किशोर ने सिपाही अनिल कुमार, उमेश कुमार व कमल किशोर के साथ रामपुर तिराहा पर बसों की चेकिंग की थी। आंदोलनकारियों के खिलाफ तमंचे और खुखरी बरामदगी का मामला छपार थाने में दर्ज कराया गया। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की ओर से बरामद दिखाए गए तमंचों को फोरेंसिक लैबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया।
जांच में सामने आया कि साथ भेजे गए कारतूस उन तमंचों से नहीं चलाए गए थे। सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया। वाद में कमल किशोर की मृत्यु हो गई। शुक्रवार को फैसला आना था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीबीआई बनाम एसपी मिश्रा और सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी में भी सुनवाई नहीं हुई।