फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोरोना कर्फ्यू : 21 जून से मिलेगी राहत, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे रेस्टोरेंट 

Tue, 15 Jun 2021 09:34 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

शहर के सभी रेस्टोरेंट 21 जून से पहले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि समय बढ़ने से व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।
विज्ञापन
unlock meerut - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोरोना महामारी के मामले कम होते ही प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट देने का निर्णय लिया है। नई गाइड लाइन के अनुसार शहर के बाजार रात 9 बजे तक खुलेंगे।
विज्ञापन


रेस्टोरेंट संचालक भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मेहमानों का स्वागत कर सकेंगे। इसी के साथ स्ट्रीट फूड वालों को भी राहत मिली है। रात 9 बजे तक लोग आबूलेन और सदर सहित विभिन्न बाजारों में आइस्क्रीम का स्वाद लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोगों को पार्क में जाने की अनुमति होगी। कोविड कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। 

कारोबार में होगा इजाफा
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता और महामंत्री दलजीत सिंह ने कहा कि बाजार का समय अभी तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक था। गर्मी के चलते बाजारों में ग्राहक शाम 5 बजे पहुंचते थे। दो घंटे में ही बाजार बंद करने का समय हो जाता है। पांच दिन में कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि समय बढ़ने से व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

चार दिन में तैयार हो जाएंगे रेस्टोरेंट
शहर के सभी रेस्टोरेंट 21 जून से पहले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएंगे। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल ने कहा कि रेस्टोरेंट और होटल व्यापारियों का कारोबार घटकर 10 प्रतिशत तक रह गया। कारीगरों को तीन से चार दिन में बुला लिया जाएगा। इसके साथ सफाई आदि कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। होटल ब्रावुरा के संचालक शेखर भल्ला ने बताया कि रेस्टोरेंट तीन से चार दिन में तैयार हो जाएंगे। 

व्यापारियों को बनानी होगी हेल्प डेस्क
शहर के बाजारों, रेस्टोरेंट और होटलों में व्यापारियों को हेल्प डेस्क बनानी होगी। इसमें दुुकान में आने वाले ग्राहकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। दुकान और बाजार में व्यापारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। व्यापारियों को दुकानों में भीड़ की स्थिति से हर हाल में बचना होगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें