लॉकडाउन के दौरान कानून और नियमों का पालन नहीं करने को लेकर कमिश्नर सहारनपुर मंडल ने सख्त कदम उठाया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ बेहद सख्ती से निपटने के निर्देश जिलाधिकारी और एसएसपी को दिए हैं। एफआईआर और महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मंडलायुक्त ने ये भी साफ किया है कि निर्धारित छूट अवधि के बाद कोई भी बेवजह दिखा तो कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाए। उल्लंघन करने वालों को कोतवाली और थाने ले जाया जाए।
मंडलायुक्त संजय कुमार ने अमर उजाला को बताया कि लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों ने लापरवाही बरती है। दो पहिया और चार पहिया वाहनों में नौ बजे के बाद भी बेवजह लोग घूमते नजर आएं। पुलिस और मजिस्ट्रेट ने कारण पूछा तो वाजिब वजह उनके पास नहीं था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर सख्ती के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन के दौरान कोई घर से बाहर निकलता है तो वाहन को जब्त किया जाएगा। एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि एफआईआर महामारी अधिनियम और सीआरपीसी 188 के तहत दर्ज होगा, जबकि जनपद में लागू धारा 144 के उल्लंघन को भी शामिल किया जाएगा। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि आज के लॉकडाउन के दौरान जो स्थितियां सामने आई है उसके तहत अब छह से नौ बजे तक हर हालत में जरूरी चीजों को अपने घर में रख लें। उसके बाद यदि कोई बेवजह घूमता-फिरता मिला तो वैधानिक कार्रवाई होगी।
उन्होंने ये भी बताया कि अंतर राज्य और अंतर जिला सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। केवल आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक समान ले जाने वाले वाहनों की ही आवाजाही हो सकेगी। सभी को कानून का पालन करना होगा। सहारनपुर को लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं करने वालों पर अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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