फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नए साल में रिटर्न में बदलाव, सख्ती भी होगी

विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ। नए साल में जहां जीएसटी रिटर्न के नियम में बदलाव किया गया है, वहीं फर्जीवाड़ा करने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा।
विज्ञापन

जीएसटी में फर्जीवाड़ा करके इनपुट क्रेडिट लेना अब कारोबारियों को महंगा पड़ जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कारोबारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही अब उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी रद किया जा सकता है। ऐसे गलत काम करने वाले व्यापारियों की विभाग द्वारा पिछले साल से ही धरपकड़ की जा रही है। फर्जी काम करने वाले कारोबारियों द्वारा अपने परिचित या कर्मचारी या किसी अन्य के नाम पर काम किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले कारोबारियों पर जीएसटी विभाग कड़ी निगाह बनाए हुए है और आने वाले दिनों में इनकी धरपकड़ और तेज होगी।
दूसरी तरफ, पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारी त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न जमा कर सकेंगे। अब ऐसे कारोबारियों को हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। वे हर तीन महीने में यह जमा करेंगे। मेरठ में ऐसे 10 हजार से ज्यादा व्यापारी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। साथ ही अगर जीएसटी 3 बी दो महीने तक नहीं भरा गया तो ईवे बिल और जीएसटीआर एक ब्लाक हो जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसजीएसटी के एडीशनल कमिश्नर संपूर्णानंद पांडे ने बताया कि जीएसटी में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये नियम लाए जा रहे हैं। इनसे ईमानदारी से कर चुकाने वाले व्यापारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें