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सेंट्रल मार्केट : व्यापारियों के बीच पहुंचकर सांसद-विधायक बोले-नहीं चलेगा बुलडोजर, खुलवाया बाजार

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सेंट्रल मार्केट में सांसद, विधायक और महापौर द्वारा किये गये घोषणा से दुकानदारों ने एक दूसरे को 
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मेरठ। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के कारण शनिवार से बंद बाजार मंगलवार शाम को खुल गया। सांसद अरुण गोविल और कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने सेंट्रल मार्केट में धरने पर बैठे व्यापारियों के बीच पहुंचकर वार्ता की। उन्होंने कहा कि अब सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर नहीं चलेगा। इसके बाद कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद ने भी ध्वस्तीकरण पर रोक के निर्देश जारी किए।
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सांसद और विधायक ने बताया कि उन्होंने कमिश्नर से वार्ता कर व्यापारियों को तत्काल राहत दिलाने के लिए वार्ता की। कहा कि आवासीय कॉलोनी के लेआउट में पांच फीसदी व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकती हैं। शास्त्रीनगर, जागृति विहार, माधवपुरम बहुत बड़ी कॉलोनियां हैं और उसका पांच फीसदी कॉमर्शियल आकलन कराया जाए तो बात बन सकती है। अमित अग्रवाल ने कहा कि जिस तरीके से मेरठ में पुराने बाजार बसे हुए हैं। उसी हिसाब से यहां भी स्ट्रीट बाजार बसाया जा सकता है। इसके लिए महायोजना में संशोधन करना पड़ेगा और बाजार स्ट्रीट व्यवस्था लागू हो जाएगी।
महापौर हरिकांत अहलूवालिया नई सड़क पर बन रहे नगर निगम के नए कार्यालय में 661/6 के 22 व्यापारियों को दुकान देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड बैठक से पास कराकर व्यापारियों को राहत दी जाएगी।
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विपक्षियों पर साधा निशाना, बोले- खुद की सरकार में क्यों नहीं बदले नियम
कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। उस समय सपा की सरकार थी। अगर व्यापारियों की फिक्र थी तो उस समय नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सपा के सरधना से विधायक अतुल प्रधान ने व्यापारियों के धरने के बीच पहुंचकर उनकी लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया था। जनप्रतिनिधियों पर मजबूत पैरोकारी न करने का आरोप भी लगाया था।
संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा कि व्यापारी हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। अजय गुप्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधि लगातार व्यापारियों के हित के लिए जुटे हुए थे। विपक्ष सेंट्रल मार्केट के मामले पर राजनीति कर रहा था।

जय श्रीराम के लगे जयकारे, जमकर हुई आतिशबाजी
सांसद अरुण गोविल के आश्वासन देकर दुकान का शटर खुलवाते ही जय श्रीराम के जयकारे लगने लगे। इसके बाद व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। बाजार खुलने के बाद आतिशबाजी की गई। व्यापारी नेता जितेंद्र अग्रवाल अट्टू ने कहा कि बाजार खुलना दिवाली जैसा है लेकिन 661/6 के ध्वस्तीकरण के कारण व्यापारियों को पीड़ा भी है।
जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की वार्ता में यह हुए निर्णय

- सेंट्रल मार्केट में अब बुलडोजर नहीं चलेगा और शेष दुकानों को फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा। बाजार को मास्टर प्लान संशोधन के माध्यम से बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिया जाएगा। इस संबंध में आवास एवं विकास परिषद तीन दिन में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किए गए 661/6 के दुकानदारों को उसी भूमि पर अस्थायी दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी।
- आवास विकास के अधीक्षण अभियंता या अधिशासी अभियंता यह अनुमति देंगे और दाखिल खारिज, प्रक्रिया, नवीन मानचित्र की स्वीकृति आदि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।
- नगर निगम द्वारा 661/6 के 22 दुकानदारों को अस्थायी रूप से पट्टे पर नई सड़क स्थित कार्यालय में व्यावसायिक दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया है कॉम्प्लेक्स
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने 17 दिसंबर 2024 को आवासीय भवन 661/6 में बनाए गए व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत अन्य अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को तीन महीने में खाली कराने और उसके बाद आवास विकास परिषद के अधिकारियों को दो सप्ताह में इसे ध्वस्त करने के लिए कहा गया था। आदेश का अनुपालन न होने पर आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस पर छह अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की।
इस मामले में प्रदेश के गृह सचिव, आवास आयुक्त, एसएसपी मेरठ तथा थानाध्यक्ष नौचंदी, व्यापारी राजेंद्र कुमार बड़जात्या, संदीप सिंह, राजीव गुप्ता, सुषमा शर्मा, संगीता वाधवा, चंद्र प्रकाश गोयल, निशि गोयल, अमरजीत व जगप्रीत कौर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा गया। इस प्रकरण में आवास एवं विकास परिषद की ओर से 45 अधिकारियों और 21 व्यापारियों के खिलाफ हाल ही में थाना नौचंदी में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित थी लेकिन मामला लिस्टिंग पर नहीं आया और सुनवाई नहीं हुई।

सेंट्रल मार्केट में सांसद, विधायक और महापौर द्वारा किये गये घोषणा से दुकानदारों ने एक दूसरे को 

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