मस्जिद में हनुमान चालीस पाठ के मामले में विनयपुर निवासी नकुल और शुभम ने मंगलवार को अपनी उम्र कम बताते हुए एसडीएम कोर्ट मे आपत्ति दर्ज कराई है। एसडीएम अजय कुमार ने बताया कि मनु पाल बंसल, ऋषिपाल बंसल समेत चार आरोपियों ने अभी तक जमानत नहीं कराई है।
विनयपुर निवासी दो युवकों (नकुल और शुभम) ने अपनी उम्र कम बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति दर्ज कराने के बाद मामले की जांच कोतवाली पुलिस को सौंपी गई है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
किस दिन क्या हुआ
- तीन नवंबर को भाजपा की जिला कार्यकारिणी सदस्य मनुपाल बंसल ने विनयपुर की मस्जिद में इमाम की सहमति से हनुमान चालीसा पढ़ी थी।
- चार नवंबर को गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत देने वाले इमाम अली हसन को मस्जिद से निकाल दिया था। मौलाना गांव से चले गए थे।
- पांच नवंबर को दोनों पक्षों में फैसले की गोपनीय बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बनीं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख लीलू भी गांव पहुंचे थे।
- छह नवंबर को सर्व समाज की पंचायत की बात फैलाई गई थी, लेकिन गांव में पंचायत नहीं हुई। दिनभर पुलिस बल तैनात रहा।
- सात नवंबर को दस अन्य लोग मुचलका पाबंद हुए, अब संख्या 25 हुई। मौलाना समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।
- नौ नवंबर को इमाम अली हसन समेत 21 लोगों ने एसडीएम खेकड़ा कोर्ट से जमानत कराई है। इमाम बसौद लौट गए हैं।
- 10 नवंबर को दो युवकों ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनका केस से कोई लेना देना नहीं है। जांच पुलिस को सौंपी गई है।
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