जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी ने अवगत कराया कि मकान नंबर 1113 और 1113ए, सराय बहलीम याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के स्वामित्व के हैं और संजीदा बेगम जमानत पर हैं। पुलिस ने याकूब और उनके बेटे फिरोज कुरैशी के फरार होने के चलते संजीदा के मकानों को सील कर दिया। अवर न्यायालय ने पुलिस की कार्यवाही को गलत मानते हुए पूर्व में ही मकानों से सील हटाने के आदेश छह अगस्त को दिए थे।
उन्होंने बताया कि अब सरकारी पक्ष की ओर से सील हटाने के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई थी। जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों मकानों से सील हटाने के पूर्व के आदेश को ही सही माना है।
वहीं सीओ कोतवाली का कहना है कि कार्टूनिस्ट मामले में दोबारा से केस डायरी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस मामले में भी चार्जशीट लगाकर शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।