मेरठ। 15 दिसंबर से ऊर्जा विभाग की ओर से ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) की शुरूआत की जा रही है। इस योजना में पश्चिमांचल में 33 लाख बिजली उपभोक्ता योजना का लाभ उठा पाएंगे। योजना को लेकर प्रबंध निदेशक पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने शनिवार को भी सभी 14 जिलों के अधिकारियों के साथ वीसी कर गांव-गांव कैंप लगाए जाने और पैदल मुनादी कर लोगों को योजना की जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के आखिर तक योजना की जानकारी प्रत्येक उपभोक्ता को मिलनी चाहिए।
बिजली के उपभोक्ताओं को बकाया अदा करने पर सरचार्ज में मिलने वाली छूट की एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक लागू होगी। इस योजना में पश्चिमांचल के 14 जिलों में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी सस्थान, औद्योगिक श्रेणी के करीब 33,37,838 उपभोक्ता 30 सितंबर 2024 तक के बकाया अदा करने पर सरचार्ज छूट हासिल करने से लाभान्वित होंगे। ईशा दुहन ने बताया कि उन्हीं उपभोक्ताओं को योजना के तहत सरचार्ज छूट में सर्वाधिक अधिक लाभ मिलेगा, जो प्रथम चरण में पंजीकरण कराएंगे।
विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट कमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगी। उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड/उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि योजना की मुनादी कराना सुनिश्चित करें। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि से योजना का एनाउन्समेंट कराए। गांव-गांव में लाउडस्पीकर द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। योजना में घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4 बी), औद्योगिक (एलएमवी-6) और स्थानीय, विच्छेदित उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में अधिभार में छूट से राहत मिलेगी।
ओटीएस के तीन चरणों पर एक नजर
- प्रथम चरण 16 दिन : 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक
- द्वितीय चरण 15 दिन : एक जनवरी से 15 जनवरी तक
- तृतीय चरण 16 दिन : 16 जनवरी से 31 जनवरी तक