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पुलिस पर फायरिंग में ब्रह्मपाल को पांच साल की सजा

Fri, 25 Apr 2025 12:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने घेराबंदी के वक्त पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में ब्रह्मपाल उर्फ बबलू को दोषी पाया है। जिसे कोर्ट ने पांच साल के कारावास और तीन के अर्थ दंड की सजा सुनाई। वहीं इसी केस से संबंधित शस्त्र अधिनियम के मामले में भी दो साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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26 दिसंबर 2017 को मुरादाबाद के कांठ थाना में तैनात रहे दरोगा संजीव कुमार ने हीमपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि एक लूट की गाड़ी की तलाश थी। 19 दिसंबर 2017 को उक्त गाड़ी रुस्तमपुर के जंगल से लूटी गई थी। घेराबंदी कर पुलिस की टीम ने स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक लिया।
उक्त गाड़ी से ब्रह्मपाल उर्फ बबलू, विनीत कुमार आदि समेत दो अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में ब्रह्मपाल उर्फ बबलू निवासी गांव झाल थाना हीमपुर दीपा, विनीत कुमार निवासी ग्राम बरखा थाना स्योहारा और विक्की निवासी गांव सिकरौंधा तथा दो अज्ञात के खिलाफ हीमपुर दीपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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कोर्ट ने विचारण के दौरान विक्की और विनीत कुमार के जुर्म स्वीकार करने की वजह से उनकी पत्रावली को अलग कर दिया। अब कोर्ट ने ब्रह्मपाल उर्फ बबलू को सजा सुनाई। हालांकि अभियुक्त की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया था कि उसे घर से उठाकर फर्जी बरामदगी दर्शाते हुए झूठा फंसाया गया है लेकिन वह कोई मजबूत साक्ष्य नहीं दे सका।
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