आरोपी ने गुरु शिष्य के रिश्ते में विश्वासघात किया। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने बताया कि जिला जज डॉ. अजय कुमार ने हत्यारोपी हिमांशु सैनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत पर सुनवाई के दौरान मृतक अजय पाठक के भाई हरिओम पाठक, विजय पाठक, सूरज पाठक, दिनेश पाठक के अलावा अन्य परिजन कोर्ट के बाहर मौजूद रहे।
जानिए पूरा मामला
शामली के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी में 31 दिसंबर 2019 की शाम करीब चार बजे भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहा पाठक और बेटी वसुंधरा पाठक का शव उनके घर में मिला था। उन तीनों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी, जबकि देर रात में अजय के बेटे भागवत का शव पानीपत में टोल प्लाजा पर कार से अधजली हालत में पुलिस ने बरामद कर लिया था।
पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में अजय पाठक के शिष्य हिमांशु सैनी निवासी गांव झाड़खेड़ी थाना कैराना को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को वसुंधरा के हाथ में बाल मिले थे। पुलिस ने वसुंधरा के हाथ में मिले बाल और आरोपी हिमांशु के बालों का सैंपल लेकर डीएनए जांच को लखनऊ प्रयोगशाला में भेजा था। पुलिस को डीएनए की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
इस कांड के विवेचक कर्मवीर सिंह ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट में वसुंधरा के हाथ में मिले बाल आरोपी हिमांशु सैनी के होने की पुष्टि हुई थी। साथ ही डीएनए रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हो गई थी कि कार में मिला शव अजय के बेटे भागवत का ही था।
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