मेरठ। देश में प्रादेशिक एवं अंतरप्रादेशिक प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल करने वाली कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या के आरोप में उत्तराखंड के रहने वाले श्याम घानक की जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। हत्या की घटना तीन माह पूर्व घटी थी।
थाना कंकरखेड़ा पर ग्राम चिरौड़ी के रहने वाले नेमपाल ने 28 अप्रैल 2026 को एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री अनुष्का पाल ने कबड्डी में प्रादेशिक व अंतर प्रादेशिक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर तमाम मेडल जीते हैं। वह 16 अप्रैल 2026 से लापता है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 16 मई 2026 को उत्तराखंड के रहने वाले श्याम घानक को मोहाली से गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था। श्याम घानक की जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय सीजेएम ने खारिज कर दी। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देते हुए पुलिस की जांच पर संदेह व्यक्त कर सीबीआई से मामले की जांच कराए जाने के लिए प्रार्थना की गई है।
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दो अधिवक्ताओं की सदस्यता समाप्त
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेरठ बार एसोसिएशन की आवश्यक बैठक मंगलवार को बार एसोसिएशन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में की गई। अध्यक्षता मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा एवं संचालन महामंत्री परवेज आलम ने किया।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सर्राफा बाजार प्रकरण में अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने बिना बार एसोसिएशन को विश्वास में लिए समझौता कर लिया, जिससे उनके द्वारा मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ की छवि धूमिल करते हुए एसोसिएशन के सदस्यों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाया है, जिस कारण उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी।
दूसरे मामले में अन्य अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में अधिवक्ता दीप्ति चौधरी की भी सदस्यता समाप्त हुई है। दोनों अधिवक्ताओं के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा जाएगा।
इसके अलावा रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकरण दस्तावेज के ऊपर मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा जारी कूपन लगना अनिवार्य होगा। इसी के साथ केंद्रीय संघर्ष समिति हाई कोर्ट बेंच की आगामी बैठक 18 जुलाई को बागपत बार एसोसिएशन में आहूत की गई है।