मेरठ। जिला जज अनुपम कुमार ने तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी आजाद उर्फ पिंटू को 12 साल बाद दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला 18 मार्च 2014 को दर्ज हुआ था।
वादी श्रीराम वर्मा ने कंकरखेड़ा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि करीब पांच माह पहले अजय उर्फ रवि और आरोपी आजाद उनके मकान में किराए पर रहते थे। अजय के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी रहते थे, जबकि आजाद बराबर वाले कमरे में अकेला रहता था। दोनों रोडवेज में संविदाकर्मी के तौर पर काम करते थे। घटना के दिन जब आजाद घर आया तो उसने अपनी पत्नी को घर पर नहीं पाया। पड़ोस में देखने पर उसकी पत्नी कोमिता, अजय की पत्नी सीमा और अजय का बेटा लावी खून से लथपथ मृत पड़े मिले।
पड़ोसियों ने बताया था कि उन्होंने आजाद को कमरे से निकलते देखा था। इसी आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी आजाद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।