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पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त

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पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त
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मेरठ। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति एसएसपी ने डीएम से की है। पुलिस जांच के मुताबिक वर्ष 2019 में गुदड़ी बाजार में हुई फायरिंग में शाहिद अखलाक की पिस्टल से गोली चलाई गई थी।
वर्ष 2019 में गुदड़ी बाजार में शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक और बेटे शाकिब अखलाक पर घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए राशिद अखलाक को जेल भेजा था। विवेचना में शाकिब की कोई भूमिका नहीं मिली तो उसका नाम निकाल दिया गया था। तत्कालीन एसएसपी अजय साहनी ने पिस्टल जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन पूर्व सांसद ने पुलिस को बयान दर्ज कराए थे कि पिस्टल मरम्मत के लिए दुकान पर जमा है। बाद में पुलिस ने पिस्टल दुकान से अपने कब्जे में लेकर थाने के मालखाने में जमा कर दी थी। चर्चा है कि यह पिस्टल थाने से तत्कालीन एसएसपी अजय साहनी के मौखिक आदेश पर पूर्व सांसद को दे दी गई थी। हालांकि इंस्पेक्टर कोतवाली अमरदीप लाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पिस्टल थाने से रिलीज कर दी गई थी। इसलिए यह पिस्टल अब मालखाने में नहीं पूर्व सांसद के पास ही है।
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डीएम को भेजी रिपोर्ट
लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों के आचरण की जांच कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है।
प्रभाकर चौधरी
एसएसपी
मेरठ।
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