घंटाघर स्थित होटल अलकरीम को ध्वस्त करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने फिर से तिथि तय कर दी है। 12 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। फोर्स के लिए एसपी सिटी को पत्र लिखा गया है।
होटल अलकरीम के निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति है। एमडीए अधिकारियों का कहना है कि इस होटल की ऊपरी मंजिल का मानचित्र एमडीए से स्वीकृत नहीं है। नीचे की दुकानें नगर निगम ने आवंटित कर रखी हैं। बिना मानचित्र के ही ऊपर की बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी गई।
अधिकारियों का दावा है कि इस भवन का कंपाउंड भी नहीं हो सकता है। यानी शमन शुल्क वसूलकर इसे वैध नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसका मालिकाना हक होटल स्वामी के नहीं, बल्कि निगम के पास है। ऐसे में यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है।
एक बार हो चुका है प्रयास
21 मार्च को एमडीए इसके ध्वस्तीकरण का प्रयास कर चुका है। उस समय न केवल विरोध हुआ था, बल्कि बल्कि होटल स्वामी ने सिविल कोर्ट का स्टे भी दिखाया था। उधर, हाईकोर्ट से भी होटल स्वामी को कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में एमडीए ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इस बार तारीख 12 अप्रैल लगा दी है।
होटल मालिक को किसी अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। एमडीए ने इस होटल को ध्वस्तीकरण की तारीख अब 12 अप्रैल तय की है। पुलिस बल की मांग के लिए भी पत्र लिख दिया गया है।
- कुमार विनीत, सचिव एमडीए