10 वर्गफीट के मकान पर न्यूनतम 210 रु. हाउस टैक्स
हाउस टैक्स विभाग की टैक्स दर पर गौर करें तो अगर किसी का मकान 10 वर्गफीट में बना है तो उस पर कम से कम 210 रुपए वार्षिक हाउस टैक्स होना चाहिए, लेकिन शहर की स्थिति कुल अलग ही है। हाउस टैक्स इंस्पेक्टर हो या फिर लिपिक अथवा आला अधिकारी नियमों पर ध्यान न देकर अपने अनुरूप ही टैक्स लगा रहे हैं।
आवासी और कामर्शियल हाउस टैक्स में बड़ा खेल
हाउस टैक्स विभाग में कामर्शियल भवनों पर हाउस टैक्स निर्धारण करने में बड़ा खेल हो रहा हैं। कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि कामर्शियल भवन बहुमंजिला है, लेकिन हाउस टैक्स आवासीय के अनुरूप लग रहा है। शिकायतों के बाद भी टैक्स विभाग के अधिकारी निगम हित में कोई काम करने को तैयार नहीं हैं।
सभी से भरवाया जाएगा स्वकर फॉर्म
जिन भवनों पर 50 से 100 रुपये वार्षिक हाउस टैक्स लगा है उनकी सूची निकलवा ली गई है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, कर अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह सभी भवन स्वामियों से स्वकर फार्म भरवाकर टैक्स को सही कराएं।
यह बात सही है कि अगर सभी छूटे भवनों पर टैक्स लगे और नियमानुसार निर्धारण हो तो निगम की आय 100 करोड़ नहीं तो 80 करोड़ वार्षिक पहुंच जाएगी। इस बार बोर्ड में राजस्व बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। - संतोष शर्मा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।