मेरठ। दुकान बेचने के नाम पर पिता-पुत्रों समेत चार लोगों ने अधिवक्ता हरिप्रताप भारद्वाज से 20.21 लाख रुपये हड़प लिए। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने एसएसपी के आदेश पर सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
वेस्टर्न कचहरी रोड स्थित शिवलोक कॉम्पलेक्स निवासी अधिवक्ता हरिप्रताप भारद्वाज ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था। इसमें बताया था कि शास्त्रीनगर निवासी वीरेंद्र कुमार गुप्ता, उनके पुत्र विशाल गुप्ता और शोभित गुप्ता सितंबर 2019 में विशाल के साले के अंकित अग्रवाल के साथ उनके पास आए थे। इन लोगों ने बताया था कि मोहल्ला पूर्वा अहिरान बुढ़ाना गेट स्थित अपनी दुकान वह बेचना चाहते हैं। दुकान हर तरह से भार मुक्त है। आरोपियों ने उन्हें बैंक का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट और दुकान के कागजात दिखाए। इस पर वह दुकान खरीदने के लिए तैयार हो गए। 20.22 लाख रुपये में दुकान का सौदा तय हुआ।
16 सितंबर 2019 को 10.05 लाख रुपये लेकर वीरेंद्र गुप्ता ने उनके नाम एग्रीमेंट कर दिया। 14 जुलाई 2020 को आवश्यकता बताते हुए आरोपियों ने उनसे सात लाख रुपये लिए और एग्रीमेंट का समय बढ़ाया। 12 अप्रैल 2022 को भी 3.16 लाख रुपये ले लिए। इस दौरान पीड़ित को पता चला कि दुकान पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हुआ है। वर्तमान में बैंक ने दुकान की नीलामी कर दी है। आरोपियों ने धोखाधड़ी से दुकान बेचने के नाम पर उनसे 20.21 लाख रुपये हड़प लिए। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।