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सूचना देने में लापरवाह अफसरों पर अर्थदंड

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मेरठ। सूचना के अधिकार में जानकारी न देने या अधूरी जानकारी देने वाले प्रथम अपीलीय अधिकारियों पर राज्य सूचना आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने सभी पर 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए उनके वेतन से वसूली करने के आदेश दिए हैं।
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राज्य सूचना आयुक्त ने जारी आदेश में कहा कि सभी लोक प्राधिकरणों को यह स्पष्ट किया गया था कि प्रदेश सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी ही उपस्थित रहेंगे। कनिष्ठ स्तर के अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन कुछ जनसूचना अधिकारी किसी भी सुनवाई पर स्वयं उपस्थित नहीं हुए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अर्थदंड लगाते हुए कार्रवाई तय की जाती है। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी के साथ ही शासन को भी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर इनके वेतन से अर्थदंड वसूली को कहा है।
इन पर लगाया अर्थदंड
तेजपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम कपसाढ़, अधिशासी अभियंता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम विक्टोरिया पार्क, प्रभास द्विवेदी कुलसचिव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कुलसचिव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, प्राचार्य किसान महिला डिग्री कालेज कंकरखेड़ा, मौ. इकबाल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही दो मामलों में मुख्य चिकित्साधिकारी मेरठ शामिल हैं।
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खास बात
- राज्य सूचना आयुक्त ने लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई
- 250 रुपये रोजाना और अधिकतम 25 हजार रुपये लगा जुर्माना
- सभी के वेतन से वसूली के लिए जारी किया गया आदेश
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