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50 रुपये की घूस में चार साल कैद, बीस हजार अर्थदंड

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मेरठ। स्पेशल जज न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश गुरप्रीत सिंह बावा ने 50 रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी सिपाही को चार साल की कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एंटी करप्शन विभाग के आगरा सेक्टर के डीएसपी को दिनांक 21 नवंबर 2006 को गोपनीय सूचना मिली थी कि आगरा की शहीद नगर चौकी पर तैनात पुलिस वाले वहां से गुजरने वाले पशुओं से लदे वाहनों ट्रक या मेटाडोर आदि को 50 या 100 रुपये की रिश्वत लेने के बाद पास कराते हैं। जिस पर इंस्पेक्टर आरपी सिंह और दिनेश सिंह के नेतृत्व में टीम मेटाडोर से चौकी क्षेत्र से निकली तो चौकी पर तैनात आरोपी सिपाही विनोद कुमार ने मेटाडोर को पास करने के एवज में 50 रुपये मांगे।
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टीम ने सिपाही को 50 रुपये की रिश्वत लेते मौके पर पकड़ते हुए उसके खिलाफ थाना सदर बाजार आगरा में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी सिपाही विनोद कुमार पुत्र रामनाथ सिंह निवासी इटावा को जेल भेज दिया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ की अदालत में की गई। जहां पर सरकारी वकील देवकी नंदन शर्मा ने इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, आरपी सिंह, सिपाही भगवानदास, फारूख, सुनील कुमार सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने बयानों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सिपाही को यह सजा सुनाई।
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- 12 साल पहले एंटी करप्शन की टीम ने आगरा में पकड़ा था सिपाही
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