सरकारी जमीन से आठ दिन में कब्जा हटाएं लोग
मेरठ। हापुड़ अड्डा स्थित खसरा नंबर 4632 की जमीन सरकारी है और नजूल में दर्ज है। इस जमीन पर एक बिल्डर ने अवैध रूप से 72 दुकानों का कांप्लैक्स बना लिया था, वहीं करीब 90 लोग अनाधिकृत रूप से लंबे समय से काबिज है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कब्जेदारों को खाली करने के लिए आठ दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
खसरा नंबर 4632 की सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला अमर उजाला ने उठाया था। जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसकी जांच कराई। जांच में जमीन सरकारी पाई गई। इस मामले में एमडीए 72 दुकानों के अवैध कांप्लैक्स को पहले ही ध्वस्त कर चुका है। वहीं बाकी कब्जेदारों को एडीएम एफ द्वारा नोटिस जारी किए थे, लेकिन कब्जेदारों ने न तो नोटिस का ही उचित जवाब दिया और न ही कब्जा हटाया। ऐसे में पिछले दिनों अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार ने सभी कब्जेदारों को 19 मार्च तक कब्जा हटाने का आदेश दिया था, लेकिन किसी ने कब्जा नहीं हटाया। अब उन्होंने सभी कब्जेदारों को आठ दिन की मोहलत देते हुए 28 मार्च तक कब्जा हटाते हुए जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है।
खास बातें:
हापुड़ अड्डा चौराहा स्थित खसरा नंबर 4632 का मामला