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दहेज हत्या में तीन को 10-10 साल की कैद

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दहेज हत्या में तीन को 10-10 साल कैद
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मेरठ। दहेज हत्या के मामले में तीन दोषियों को एडीजे और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मोहम्मद गुलाम उल मदार ने 10-10 साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी इंद्रपाल सिंह ने थाना गंगानगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री राखी की शादी 15 दिसंबर 2014 को दीपक के साथ की थी। शादी में दान दहेज दिया था। लेकिन पति दीपक, जेठ रूपेश, ससुर सुखवीर, सास मुन्नी देवी, ननद ममता दहेज उत्पीड़न करते थे। नौ फरवरी 2016 को उसने शिकायत की थी कि ससुराल वाले दहेज में 100 कट्टे सीमेंट की मांग कर रहे हैं। दहेज उत्पीड़न से तंग आकर राखी ने फांसी लगा ली थी। पुलिस ने जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी वकील शुची शर्मा ने वादी सहित 11 गवाह अदालत में पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने पति दीपक, ससुर सुखवीर और सास मुन्नी देवी को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपी रूपेश व ममता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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अस्पताल निदेशक को मिली जमानत
मेरठ। भाग्य श्री अस्पताल में चल रहे विवाद के मामले में जिला जज अनिल कुमार पुंडीर ने जानलेवा हमले व धोखाधड़ी के दो मामलों में जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए अस्पताल के निदेशक पंकज त्यागी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी अंजुल त्यागी मेडिकेयर प्रालि गढ़ रोड की निदेशक है और अभियुक्त उसका पति है। आरोप था कि वादिनी के पति ने अंजुल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से अन्य आरोपियों के साथ षड्यंत्र रचकर अंजुल के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उपरोक्त कंपनी के नाम पर दो करोड़ का लोन प्राप्त कर लिया। 13 जून 2018 को इलाहाबाद बैंक से नोटिस आया। जिसमें अंजुल त्यागी, पंकज त्यागी तथा सुशील भाटिया गारंटर दर्शित किए गए। कहा गया कि इन्होंने लोन लिया है। जिसकी जानकारी पर पता चला कि अंजुल के पति पंकज त्यागी, दीपशिखा आदि ने मिलकर धोखाधड़ी कर पैसा निकाला है। साथ ही पंकज त्यागी पर एक अन्य मामला जानलेवा हमला का भी थाना मेडिकल में दर्ज था। जिसमें भी वादिनी अंजुल त्यागी थी। इन दोनों मामलों में काफी समय से पंकज त्यागी जेल में है। जिसकी जमानत अर्जी पर सुनवायी सोमवार को जिला जज के न्यायालय में की गई। जहां पर जिला जज अनिल कुमार पुंडीर ने दोनों मामलों में जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।
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