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उम्रकैद

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मेरठ। खरखौदा के पांच साल पुराने मामले में बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट इरफान कमर ने आरोपी अशोक को 10 साल का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खरखौदा में पीड़िता के पिता ने 9 जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी अशोक उसकी बच्ची को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। उसके साथ बुरी नीयत के साथ छेड़खानी की और दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी अशोक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में किया गया। जहां पर सरकारी वकील रियासत हुसैन ने पीड़िता व उसके माता-पिता सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अशोक को दोषी पाया।
हत्यारे भाइयों को उम्र कैद
मेरठ। हत्या के मामले में एडीजे-5 सुरेश चंद ने दो भाइयों को दोषी पाते हुए उम्र कैद और प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सरूरपुर में वादिनी वर्षा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि नौ नवंबर 2013 को विजय उर्फ कालू व अजय उर्फ छोटे पुत्र वीरेंद्र निवासी करनावल उसके घर तमंचे लेकर आए थे। दोनों उसके पिता यशवीर को घर से ले गए और एक दुकान के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके पिता को खींचकर एक खाली प्लॉट में डाल दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट सं-5 सुरेश चंद के न्यायालय में हुई। जहां पर सरकारी वकील मोहित गुप्ता द्वारा वादिनी तथा चश्मदीद गवाह रोहित, डॉ. पीके जैन सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विजय उर्फ कालू व विक्रांत उर्फ अजय (दोनो भाईयों) को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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