मेरठ। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वाद पर सुनवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक की जानी शाखा को 15 हजार रुपये ब्याज और जुर्माना सहित पीड़ित पक्ष को अदा करने के आदेश पारित किए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना जानी के ग्राम नेक निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र बिजेंद्र सिंह ने फोरम में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसके अनुसार उनका पीएनबी की जानी शाखा में काफी समय से खाता चला आ रहा है। धनराशि की आवश्यकता पड़ने पर वह सात नवंबर 2015 की दोपहर करीब दो बजे बैंक के एटीएम पर गए थे। उन्होंने दस हजार रुपये निकालने के लिये प्रोसेस किया। लेकिन इस दौरान एटीएम की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गयी और लेन-देन नही हो सका।
इस दौरान नरेंद्र एटीएम के कीबोर्ड पर मौजूद कैंसिल का बटन दबाकर वहां से निकले तो उनके मोबाइल पर खाते से धनराशि निकलने का मेसेज आ गया। उसके बाद दूसरा मेसेज 15 हजार रुपये निकलने का आया। इस पर वह घबरा गए और तुरंत बैंक में शिकायत की। शिकायत दर्ज करते हुए एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन उनके खाते से काटे गए 15 हजार रुपये नहीं मिले। बैंक द्वारा कार्यवाही न करने पर इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम मेरठ में करते हुए इसकी सूचना शाखा प्रबंधक ललित रस्तोगी को भेजी गयी। लेकिन बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया।
फोरम ने यह दिया आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष देश भूषण जैन व सदस्य इंदु चौधरी ने बैंक शाखा प्रबंधक पर 15 हजार रुपये ब्याज सहित अदा करने और साथ ही मानसिक व शारीरिक तथा वाद व्यय के रूप में सात हजार रुपये दिलाए जाने का आदेश दिया है।
खास बातें:
कैश निकासी प्रोसेस के दौरान एटीएम की स्क्रीन हो गई थी काली
नहीं हुआ लेनदेन, 15 हजार रुपये खाते से कटे, शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई