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पेट्रोल पंप होंगे कारखाना एक्ट में पंजीकृत

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मेरठ। पेट्रोल पंपों पर पांच या उससे अधिक कर्मचारी काम करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पेट्रोल पंपों को कारखाना एक्ट के तहत पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के अनुपालन में सहायक निदेशक कारखाना ने मेरठ और बागपत के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को 15 दिन के भीतर कारखाना अधिनियम-1948 के तहत पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं।
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सहायक निदेशक कारखाना अभिषेक सूर्यवंशी ने इस संबंध में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी पेट्रोल पंप अब कारखाना एक्ट में पंजीकृत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वर्ष 2009 में आदेश दिया था। जिस पर अपर मुख्य सचिव एवं श्रम आयुक्त ने भी कारखाना एक्ट में पंजीकरण कराने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है। ऑन लाइन आवेदन के लिए विभाग की वेबसाइट www.uplabour.gov.in में अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हुए आवेदन किया जा सकता है।
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- सहायक निदेशक कारखाना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किया निर्देश
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