मिर्जापुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
मिर्जापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने दिसंबर 2017 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सरसावा के निवासी मोहसीन और जमील उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर ले गए हैं, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी मोहसीन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, जिस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं जमील को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।