मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने, मारपीट व धमकी देने के दोषी परमेंदर सिंह को ढाई वर्ष कैंद की सजा सुनाई। दोषी वर्तमान में नासिक जेल मे बंद है। जिसके चलते विशेष न्यायाधीश ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई कर सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार दो नाबालिग पुत्रियों के मोबाइल पर आरोपी अश्लील मैसेज भेजता था तथा उनके साथ छेड़खानी करता था। आरोप था कि आरोपी 27 जुलाई 2016 को तेजाब फेंकने व दोनों लड़कियों को उठाने की धमकी दी और मारपीट की। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना तिलसवां गांव निवासी परमेंदर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल आठ गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी परविंदर सिंह जो नासिक जेल में बंद है उसे नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने मारपीट व धमकी देने के मामले में दोषी पाया।
दोषी पाए जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषी पर सजा का निर्धारण किया। विशेष न्यायाधीश ने दोषी को पाॅक्सो एक्ट के तहत ढाई वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 30 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। वहीं मारपीट और धमकी देने के मामले में क्रमशः एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा का निर्णय सुनाया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।