मऊ। क्षेत्र के केरमा गांव को जाने वाली रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किए जाने के रेल विभाग के आदेश के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा चल रहा धरना बुधवार को उप जिलाधिकारी के सख्ती और सहयोग के आश्वासन पर समाप्त हो गया। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने का हवाला के साथ उच्च न्यायालय दाखिल जनहित याचिका के निस्तारण तक कोई करवाई न किए जाने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया।
मुहम्मदाबाद गोहना आजमगढ़ रेल मार्ग पर केरमा गांव को जाने वाली रोड के लिए रेलवे क्रॉसिंग है। पूरे देश में मानव विहीन रेल समपारों को समाप्त किए जाने को रेल विभाग ने आदेश जारी किया है। इसी क्रम में इस समपार को भी समाप्त किए जाने का आदेश जारी हुआ है। आदेश के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा 30 दिसंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। रेल क्रासिंग बचाने को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है जिसकी उच्च न्यायालय में निस्तारण लंबित है।
इधर प्रदेश में विधान सभा चुनाव की घोषणा होने के बाद धारा 144 लागू है। बुधवार को मौके पर पहुंचे एसडीएम मनोज कुमार तिवारी ने धारा 144 का हवाला देते हुए धरना समाप्त करने की हिदायत दिया। साथ ही ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उच्च न्यायालय में मुकदमा निस्तारण होने तक वह रेल अधिकारियों को इस पर कोई भी कार्यवाही न करने को लेकर पत्र भेजेंगे। एसडीएम श्री तिवारी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने अगले निर्णय तक धरना समाप्त कर दिया। धरना का नेतृत्व करने वाले ग्राम प्रधान दिनेश राय ने धरना में समर्थन देने वाले सभी क्षेत्रीय ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों का आभार जाताया।