फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विवाहिता की मौत मामले में आरोपी पति की जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने विवाहिता की मौत मामले में आरोपी पति की जमानत खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज की तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
विज्ञापन

मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के ताड़ी बड़ागांव निवासी उमाशंकर पुत्र सुकई राम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की को उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। इस दौरान 26 अप्रैल 2019 को उसके ससुराल वालों ने केरोसिन छिड़क कर वादी की लड़की को जला दिया। इलाज के दौरान दो मई 2019 को उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी बेलौझा गांव निवासी विजय कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें