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बिना एनओसी चल रहीं दो फैक्टि्रयां सील कीं

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ताजोपुर औद्योगिक क्षेत्र में सील फैक्टरी। - फोटो : mau
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जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर मंगलवार की शाम को जिले में संचालित मेसर्स पालकी इंटर प्राइजेज और जरी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड को सीज करने का आदेश दिया। महाप्रबंधक उद्योग राजेश रोमन ने दोनों फैैैक्टरियों को सीज कराया। दोनों फैैैक्टरियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही संचालित की जा रही थी।
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महाप्रबंधक उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि सीज की गई इंडस्ट्रीज में पालकी इंटर प्राइजेज के प्रोपराइटर नपा अध्यक्ष तैय्यब पालकी है, जबकि जरी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर प्रमोद थरड है। दोनों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के लिए शर्तो को पूरा नहीं किया था। इस पर बीते सितंबर 2017 में इस बाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जानकारी की। इस दौरान दोनों उद्योगों के प्रोपराइटरों ने लिखकर दिया था, कि उनके उद्योग बंद चल रहें है।

इसके आधार पर अब केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड ने बीते माह छह फरवरी को पत्र जारी किया। इसमें उन्हे सीज करने आदेश था। डीएम के आदेश का अनुपालन करते हुए महाप्रबंधक उद्योग ने मंगलवार की शाम को दोनों को सीज कराया।
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