फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau: मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा, हाजी रफीक अहमद की दो करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम का निर्देश

Tue, 31 Jan 2023 08:12 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ

सार

जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया है कि शहर कोतवाली के पठान टोला निवासी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील अहमद गैंगेस्टर एक्ट का आरोपी है। वह  मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी है।उसके द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त रहकर अपराध से अर्जित किए गए अवैध धन से अपने पिता वकील अहमद और चाचा नेसार अहमद तथा भाई नसीम अहमद और अपनी भाभी  अफसाना के नाम मौजा सारहू मव जमीन क्रय किया है।
विज्ञापन
मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पूर्व सदर विधायक मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। सोमवार की देर शाम जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी  हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील अहमद और उसके रिश्तेदारों की करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है। कुर्क संपति में एक आलीशान मकान और सके भूखंड है।जिलाधिकारी के इस कार्रवाई से मुख्तार के करीबियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
विज्ञापन

 
विज्ञापन

मुख्तार अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया।
अपने जारी आदेश में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया है कि शहर कोतवाली के पठान टोला निवासी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील अहमद गैंगेस्टर एक्ट का आरोपी है। वह  मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी है।उसके द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त रहकर अपराध से अर्जित किए गए अवैध धन से अपने पिता वकील अहमद और चाचा नेसार अहमद तथा भाई नसीम अहमद और अपनी भाभी  अफसाना के नाम मौजा सारहू मव जमीन क्रय किया है। जबकि अपने पिता वकील अहमद और चाचा नेसार अहमद के नाम क्रय कर उस पर आलीशान भवन का निर्माण कराया है, जो मोहल्ला पठान टोला में स्थित है। भूमि की कीमत 47 लाख62 हजार 65रुपए जबकि भवन का अनुमानित मूल्य 60 लाख 23 हजार 970 है। वहीं  सारहू में अपने भाई नसीम के नाम क्रय की गई जमीन, जिसकी अनुमानित मूल्य 16 लाख 86 हजार रुपया है। इसीक्रम में  सारहू में ही भाभी अफसाना के नाम आबादी रकवा 120.36 वर्ग मीटर व 18.58 वर्गमीटर मीटर कुल 138.94 वर्ग मीटर है, जो मोहल्ला बाजार मंडी में स्थित है। जिसका अनुमानित मूल्य 14 लाख 58 हजार 870 रूपए और एक  मकान जिसकी अनुमानित मूल्य 59 लाख 20 हजार 388 रुपए है।इसे कुर्क करने का  आदेश जारी किया गया। कुर्क की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1)के तहत की गई है। 

शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है।  जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी  की है उनके खिलाफ अभियान चलाकर कुर्क की कार्यवाही की जा रही है। -अरुण कुमार, जिलाधिकारी, मऊ
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें