Mau News: मऊ की सरायलखंसी थाना की पुलिस ने कार्रवाई के बाद मौके पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया। बदमाश सुधीर सिंह ने शातिर तरीके से अपने रिश्तेदार के नाम उक्त जमीन का बैनामा करवाया था।
मऊ के सरायलखंसी थाना पुलिस और राजस्व टीम ने शातिर अभियुक्त सुधीर सिंह पुत्र रमेश उर्फ काका आईआर 212 गैंग लीडर निवासी कैथौली थाना सरायलखंसी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत बुधवार को कार्रवाई की।
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उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध जगत से अर्जित धन से वर्ष 2018 में मौजा कोलबाजबहादुर, परगना निजामाबाद तहसील सदर (आजमगढ़) में स्थित गाटा संख्या 474 रकबा 0.0176 में से रकबा 0.0091 कीमत लगभग 70 लाख 07 हजार रुपये को सुधीर सिंह ने अपनी बहन सुधा सिंह पत्नी रोशन निवासी विशुनपुर तहसील विद्यापीठ (वाराणसी) को अवैध संपत्ति छिपाने की नियत से बैनामा किया था।
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सीओ सीटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि अभियुक्त की बहन हस्तानांतरित भूमि की सिर्फ भू स्वामिनी है, उक्त भूमि का वास्तविक स्वामी गैंग लीडर अभियुक्त सुधीर सिंह ही है, जो संगठित अपराध करता है। अभियुक्त सुधीर एवं उसकी बहन के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं है, जिससे उक्त भूखण्ड को खरीदा जा सके।
बताया कि पुलिस अधीक्षक इलामारन जी. ने उक्त भूखंड को कुर्क करने के लिए डीएम को पत्र लिखा था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बीते 21 अगस्त को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत उक्त भूखंड को कुर्क किये जाने का आदेश दिया था। जिसके क्रम में सरायलखंसी पुलिस ने उक्त भूखंड को कुर्क किया।