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हत्या और लूट के प्रयास के तीन मामलों में एक की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला और लूट के दो अलग-अलग मामलों सहित कुल तीन मामलों में आरोपी पंकज कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। सभी मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक रानीपुर अखिलेश कुमार तीन जुलाई को गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के लहूरापुर गांव निवासी पंकज कुमार पुत्र ओम प्रकाश को पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने और चोरी का वाहन के साथ गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी पंकज कुमार नेे जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अच्छन हुसैन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 29 जून को वह आजमगढ़ जा रहा था कि शादीपुर गांव के पास आरोपी ने तमंचे के बल पर उसे रोककर पांच हजार रुपया और मोबाइल लूट लिया। मामले में आरोपी पंकज कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला भी रानीपुर का ही है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कश्यप अपनी पत्नी के साथ दवा लेने के लिए 26 जून को मऊ मुख्यालय आया था। वहां से वापस लौट रहा था कि ब्राह्मण पूरा नटवा मजार के पास आरोपी पंकज कुमार उसे रोका और डरा धमका कर उसकी पत्नी के गले से सोने का चैन और कान की बाली तथा मोबाइल छीन लिए। मामले में आरोपी पंकज कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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