नवागत सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने कहा है कि वर्ष 2009 के बाद से मऊ जिले में दस लाख तक की लागत वाले नीजी भवनों को छोड़कर अन्य भवनों के निर्माण लागत का एक प्रतिशत शेष वसूला जाएगा। जिसकी व्यवस्था भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 के तहत की गयी है।
इस शेष की धनराशि से ही निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ लगभग 13 योजनाओं का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने कहा है कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं का बेहतर और पारदर्शी तरीके से संचालन किया जाएगा। जनपद में साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमानुसासर बंद रहेंगे। किसी भी दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या उद्योग में बालश्रम की अनुमति नहीं होगी। सेवायोजक इस बात का ध्यान रखेंगे कि कर्मचारियों को समय वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त हो।