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Mau News: नाबालिग से दुष्कर्म के तीन आरोपियों में से एक दोषी को 20 वर्ष की सजा, एक दोषमुक्त

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों में से एक को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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अर्थदंड जमा हो जाने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। वहीं एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थी। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
वादी की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 22 नवंबर 2019 की शाम सात बजे शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी रेहान उर्फ मोनू ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
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विवेचना कर जजौली गांव निवासी रेहान, कमरौली के सोनू व एक अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। दोषी पाए जाने के बाद रेहान उर्फ मोनू को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 40 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। वहीं नाबालिग को भगाने के मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
शादी के आशय से भगाने के मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। आरोपी सोनू को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
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