मऊ। विशेष जज एमपी/ एमएलए राजीव कुमार वत्स की कोर्ट गैंगस्टर एक्ट में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के मामले की सुनवाई तीन दिन बाद करेगी। अब अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। कोर्ट ने आफ्शा अंसारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट के साथ ही संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है। सोमवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी, अनवर शहजाद, सरजील रजा उर्फ़ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरोपी बनाया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार की पत्नी आफ्शा अंसारी के विरुद्ध फरारी में चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया है। कोर्ट में आफ्शा के अलावा शेष आरोपी पेशी के लिए आ रहे हैं आफ्शा नहीं आ रही हैं। पेश नहीं होने के कारण विशेष जज एमपी/ एमएलए ने उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही संपत्ति को कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया है।