मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने गाली और धमकी देने के मामले साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित न होने पर शहर कोतवाली के तत्कालीन निरीक्षक ज्ञानेश्वर मिश्रा के विरुद्ध गैरजमानती वारंट और वेतन रोकने का आदेश दिया है।
ज्ञानेश्वर मिश्रा वर्तमान में प्रयागराज मे थाना दारागंज मे प्रभारी निरीक्षक के पद पर हैं। सीजेएम ने इस संबंध में जिलाधिकारी प्रयागराज को पत्र भेजा है, जिसमें न्यायालय में फौजदारी मुकदमा संख्या 3030ए/2015 स्टेट बनाम संतोष सिंह की विचाराधीन 2015 की पत्रावली का जिक्र है।
पत्रावली में कोर्ट द्वारा बताया गया है कि इस मामले में साक्षी और विवेचक उपनिरीक्षक (तत्कालीन) ज्ञानेश्वर मिश्रा का साक्ष्य होना आवश्यक है, लेकिन वह विगत कई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
ऐसे में कोर्ट ने उनके विरूद्ध कई बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, उसके बाद वह कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने इसे अत्यंत आपत्तिजनक माना है।
कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम आदेश तक साक्षी/विवेचक उप निरीक्षक (तत्कालीन) ज्ञानेश्वर मिश्रा का वेतन/पेंशन भुगतान रोकने का आदेश देने के साथ इस संबंध में हुई कार्रवाई को न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश देते हुए मामले में साक्ष्य के लिए 12 जनवरी 2026 की तिथि नियत की।