मऊ में फर्जी पते से असलहे लेने की पैरवी मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेशी हुई। बांदा जेल से मुख्तार की कोरोना पाजिटिव होने की रिपोर्ट आई थी। एसीजेएम फास्ट ट्रैक प्रीति भूषण ने सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि तय की। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहार नंदन कुमार की तहरीर पर 5 जनवरी 2020 को आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के असलहा लाइसेंस के लिए डीएम से सिफारिश की थी। जांच में उन सभी के नाम पते फर्जी पाए गए। इस पर मुख्तार सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिणटोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।
इस मामले में बांदा जेल अधीक्षक ने मुख्तार अंसारी के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट कोर्ट को भेजी थी। बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई। एसीजेएम फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रीति भूषण ने मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि तय की है।