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स्पेशल मैसेंजर से हाईकोर्ट भेजी गई मुख्तार अंसारी की पत्रावली

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मऊ। फर्जी पता से लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में आरोपी बने मुख्तार अंसारी की पत्रावली को सीजेएम फर्रूख इनाम सिद्दीकी ने मंगलवार को जिला जज के प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में एमपी/एमएलए कोर्ट प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सीजेएम के आदेश पर पत्रावली को स्पेशल मैसेंजर के जरिए बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट प्रयागराज भेज दिया गया। जहां सात जून को मामले की सुनवाई होगी।
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अभियोजन अधिकारी ने गत दिनों मामले को विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध कोर्ट से किया था, ताकि विचारण शुरू हो सके। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहार नंदन कुमार की तहरीर पर 5 जनवरी 2020 को आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के असलहा लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर असलहा लाइसेंस जारी करने की सिफारिश किया था। जिस पर जिलाधिकारी ने उन लोगों का लाइसेंस जारी किया था। बाद में जांच के बाद जिन लोगों के नाम असलहा लाइसेंस जारी किया गया था उनका नाम पता फर्जी पाया गया। जिस पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिणटोला थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट मे पेश किया था। शासन ने आदेश जारी कर एमपी/एमएलए के मामलों को निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया है।
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