मऊ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के पहले चरण में 741 गरीब बच्चों को 589 निजी स्कूलों में सीटों का आवंटन किया गया। आवेदन करने वाले 1128 बच्चों में से जांच में विभिन्न कारणों से 387 बच्चे अपात्र मिले। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नियमानुसार लॉटरी का चयन किया गया। इन बच्चों को 27 दिसंबर तक दाखिला ले लेना होगा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस बार लगभग 589 निजी स्कूल में 2938 सीटों पर गरीब बच्चों का दाखिला होना है। एक से 19 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया हुई। इसमें 1128 अभिभावकों ने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया। दस्तावेज सही नहीं मिलने पर 387 छात्रों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए। जांच के बाद केवल 741 बच्चों के ही आवेदन सही मिले। अब इन छात्रों को लॉटरी सिस्टम के जरिए सीटें आवंटित की गई हैं। लॉटरी सिस्टम के बाद चयनित बच्चों को 27 दिसंबर तक दाखिला लेना होगा। आरटीई के तहत दूसरे चरण के लिए एक से 19 जनवरी तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 20 से 23 जनवरी तक आवेदनों का सत्यापन होगा। 24 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। 27 जनवरी तक प्रवेश लिए जाएंगे।
कोट
पहले चरण में नाम आने वाले बच्चों को 27 दिसंबर तक दाखिला लेना होगा, उसके बाद दाखिला लेने पर असुविधा हो सकती है।
आलोक कुमार सिंह, जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा सामुदायिक सहभागिता
.दुलही जाने वाला संपर्क मार्ग। संवाद
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