मऊ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की नई गाइडलाइन के तहत गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को पहली बार संतान होने पर पांच हजार रुपये का लाभ दो किस्तों में मिलेगा। दूसरी बार लड़की होने पर छह हजार रुपये का लाभ एक मुश्त मिलेगा।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा. नंदकुमार यादव ने बताया की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को मातृ वंदना योजना का शत-प्रतिशत लाभ दिलाए जाने के लिए समीक्षा की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलने से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई है।
बताया कि इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए लाभार्थी अपने गांव या वार्ड के नजदीकी आशा एवं एएनएम तथा नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक, बीपीएमव बीसीपीएम से संपर्क कर आवेदन कर सकती है।
नोडल अधिकारी डा. बीके यादव ने बताया कि लाभार्थी को इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, एमसीपी शिशु टीकाकरण कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ महिला के पास राशनकार्ड, आय प्रमाण पत्र,श्रम विभाग कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड,एससीएसटी प्रमाण पत्र, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, किसान सम्मान निधि धारक हो या 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो आदि उक्त में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक है।