मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी ने शादी के आशय से 11 जुलाई 2023 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के डीह तिलक ठाकुर गांव निवासी संतोष बनवासी पुत्र गुल्लू बनवासी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी। - संवाद