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Mau News: दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को 10 साल की सजा

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 राजीव कुमार वत्स ने दहेज हत्या मामले में महिला के पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सजा के साथ 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है।
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बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र के अस्हरिया गांव निवासी विजय कुमार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। महिला के पिता ने बताया कि उसकी बेटी रंजना की शादी 2 जून 2016 को हलधरपुर के सेहबरपुर गांव निवासी चंदन से हुई थी। दहेज को लेकर पुत्री रंजन को ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। एक अक्तूबर 2016 को रंजना के पति चंदन, ससुर मुन्ना राम और मानती देवी ने मिलकर रंजना को जलाकर मार डाला। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने 7 गवाहों की पेशी कराई। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चंदन, मुन्ना राम और मानती देवी को प्रताड़ना, दहेज हत्या के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद प्रताड़ना के मामले में 2-2 वर्ष की कठोर सजा, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं दहेज हत्या के मामले में 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा का निर्णय सुनाया। डीपी एक्ट में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
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