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Mau News: दहेज हत्या में दोषी पति और जेठानी को 10-10 साल की सजा

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अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक) दीप नारायण तिवारी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या के मामले में पति और जेठानी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोनों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
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साथ ही 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, अर्थदंड जमा हो जाने पर 25 हजार रुपये वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया गया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र के करौली गांव का है।
अभियोजन के अनुसार, मधुबन थाना क्षेत्र के चकउथ गांव निवासी वादी मुकदमा विधिचंद पुत्र रामनाथ की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी के अनुसार उनकी पुत्री निशा की शादी करौली गांव निवासी सत्यपाल पुत्र चंद्रदीप के साथ हुई थी।
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आरोप है कि निशा को दहेज के लिए उसके पति सत्यपाल तथा जेठानी माया देवी पत्नी जसपाल प्रताड़ित करते थे।
आरोप के अनुसार 3 अक्तूबर 2019 को उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी (फौजदारी) ने सात गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा।
बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सत्यपाल और माया देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा दहेज के कारण हत्या करने का दोषी पाया।
दोषी पाए जाने के बाद दोनों को दहेज हत्या के मामले में 10-10 वर्ष के कारावास तथा 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रताड़ना के मामले में 3-3 वर्ष के कारावास तथा 1-1 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
दहेज लेने के मामले में 5-5 वर्ष के कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। दहेज मांगने के मामले में एक-एक वर्ष के कारावास तथा 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, अर्थदंड जमा हो जाने पर 25 हजार रुपये वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया गया।
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