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Mau News: जालसाजी के मामले सुनवाई आज

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मऊ। जालसाजी के मामले में आरोपी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह को सत्र अदालत से मिली अग्रिम जमानत एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने खारिज कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई। कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। एडीजे की ओर से आत्मसमर्पण के लिए दी गई ,समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे में सोमवार को उन्हें सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। अन्यथा उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो सकता है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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कोपागंज के लैरोदोनवार गांव निवासी विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर एसपी के आदेश के बाद सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सरायलखंसी के हरदसपुर गांव निवासी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि अजय ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों को छुपाकर एक कूट रचित झूठा शपथ पत्र जिलाधिकारी के समक्ष देकर असलहा का लाइसेंस लिया था। जांच के बाद जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्त कर दिया, साथ ही उनके विरुद्ध सरायलखंसी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 426 सन 2021 धारा 419, 420 ,467 ,468, 471 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई।
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