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Mau News: नफरती भाषण के मामले में सुनवाई 11 अप्रैल को

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मऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की सुनवाई बुधवार को हुई। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में अगली तिथि 11 अप्रैल तय की। इस दौरान अब्बास अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनकी गैरहाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद सबक सिखाने की धमकी दी थी। पुलिस ने विवेचना में मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में अभियोजन का साक्ष्य पूरा हो गया है। मामले में अभियोजन की ओर से अब्बास अंसारी की आवाज की लैब रिपोर्ट व उससे संबंधित केस डायरी दाखिल की गई। इस पर आरोपियों की ओर से आपत्ति दाखिल कर.बहस की गई है। सीजेएम ने मामले में 11 अप्रैल की तिथि तय की। दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 16 अप्रैल की तिथि तय की गई। साथ ही दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के असलहा मामला और सरायलखंसी थाना क्षेत्र के विधायक निधि के मामले में सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि तय की।
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