मऊ। जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने बृहस्पतिवार को मछली मारने पर 30 जुलाई तक प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं प्रतिबंधित अवधि के पकड़े जाने पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के दंडात्मक कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियों रोहू, कतला व नैन, विदेशी कार्प मछलियां कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एवं सिल्वर कार्प और अधिकांश मछलियां प्रजनन करती हैं। इन मछलियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए जलाशय में मछली मारने पर 1 जून से 30 जुलाई तक और मछली फ्राई व फिंगफिगरलिंग आकर 2-10 सेमी के मत्स्य बीज 15 जुलाई से 31 अगस्त तक पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।