मऊ। घोसी कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमाबाद गांव निवासी मिथिलेश कुमार की शिकायत और पुलिस अधीक्षक के आदेश पर धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने रविवार को सुभाष और सुनील गौतम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर दोनों ने मिलकर 1.85 लाख रुपये हड़प लिए। प्राथमिकी में मिथिलेश कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की मुलाकात घोसी कोतवाली क्षेत्र के पिवाताल गांव निवासी सुभाष से हुई थी। सुभाष ने उन्हें बताया कि आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के पटखौली निवासी सुनील गौतम बलिया में जज हैं। उनकी बड़े अधिकारियों में पकड़ है और वह एफसीआई में चपरासी के पद पर नौकरी लगवा सकते हैं। इसके लिए 3.50 लाख रुपये की मांग की गई थी।
आरोप है कि पहले एक लाख रुपये की व्यवस्था करने की बात कही गई, जिसके बाद मिथिलेश ने रिश्तेदारों और भाई से कर्ज लेकर 1.38 लाख रुपये दे दिए। काफी समय बीतने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने रुपये वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि काफी प्रयास के बाद वर्ष 2024 में 29,500 रुपये वापस किए गए। शेष रकम मांगने पर अब आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।