मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को दीवानी कचहरी में लोक अदालत को लेकर बैठक हुई। बैठक में 11 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत और 22 जनवरी को आयोजित विशेष लोक अदालत को लेकर चर्चा की गई।
इस मौके पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आदिल अफताब अहमद ने कहा कि प्री-लेटिगेशन के माध्यम से वैवाहिक मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। कहा कि पीड़ित पक्षकार अपना प्रार्थना पत्र जिसमें पक्षकारों का नाम पता मोबाइल नंबर, वाट्सएप नंबर अंकित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय मे देंगे। जिस पर पक्षकारों को तलब कर उनसे वार्ता कर मामले का निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। कहा कि अगर वार्ता से विवाद का समाधान हो जाता है, तब मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए विशेष लोक अदालत मे संदर्भित कर दिया जाएगा। कहा कि इससें पीड़ित पक्षकार को अपने मामलों के निस्तारण मे सहुलियत मिलेगी साथ ही उसका धन और समय की बचत होगी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, सीओ पुलिस लाइन, चंद्रशेखर राय,दारोगा सिंह, राकेश मिश्रा, पूनम मौर्या, काउंसलर हुमा रिजवी, निर्मल कुमार और संजय दुबे, रामकृत यादव, किरन राजभर, जयप्रकाश चौबे आदि उपस्थित रहे।