कूटरचित दस्तावेजों के सहारे डीएलएड की मान्यता लेने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बुधवार को मां शकुंतला महाविद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
प्राथमिकी के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अमारी गांव निवासी प्रयास राय का आरोप है कि उनके गांव स्थित मां शकुंतला महाविद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय ने 7 दिसंबर 2016 को डीएलएड की मान्यता के लिए कूटरचित तरीके से सात लाख रुपये का एफडीआर प्रमाणपत्र और पांच लाख रुपये का एफडीआर अपने बैंक खाते से प्रयोग किया।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ और अन्य कर्मचारियों को गुमराह करके राजेश कुमार राय ने मान्यता प्राप्त की। शिकायत करने पर महासो स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रबंधक ने बैंक से जारी एफडीआर की जांच की, जिससे पता चला कि बैंक से एफडीआर जारी नहीं किया गया है और कागजात कूटरचित हैं।
थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।