शासन की तरफ से बिजली के उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के लिए बिजली बिल राहत योजना लागू की गई है। विद्युत निगम के आला अधिकारियों ने शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया।
इस मौके पर अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया पर पूरी छूट और मूल धनराशि पर अलग-अलग राहत मिलेगी। पहले चरण में एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान पर बकाये में 100 प्रतिशत अधिभार में छूट, मूल धनराशि पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी तक एकमुश्त भुगतान पर बकाये में 100 प्रतिशत अधिभार में छूट, मूल धनराशि पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीसरे चरण में एक फरवरी से 28 फरवरी तक एकमुश्त भुगतान पर बकाये में 100 प्रतिशत अधिभार में छूट और मूल धनराशि पर 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। बकाया किश्तों में भी जमा किया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए दो हजार रुपया पंजीकरण शुल्क अनिवार्य है। पंजीकरण कैश काउंटर, जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन किया जा सकेगा। विद्युत चोरी मामलों में राहत सभी प्रकार के प्रकरणों में राजस्व पेनाल्टी पर 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर शैलेश कुमार, गिरजा, सवरजीत, विवेक दुबे, अमन, दिलीप आदि शामिल थे।